लोक अदालत में सरल, सुलभ एवं त्वरित प्रक्रिया से होगा लंबित चालानों का निस्तारण
गाजियाबाद। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) गाजियाबाद अशोक कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 09 मई 2026 (शनिवार) को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही में किये गये लंबित चालानों के निस्तारण हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जनपद के समस्त वाहन स्वामियों / चालकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने लंबित चालानों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से सरल, सुलभ एवं त्वरित प्रक्रिया के तहत करा सकते है। इस अवसर पर प्रकरणों का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा, जिससे अनावश्यक विलंब से बचते हुए समय एवं धन की बचत संभव होगी। परिवहन विभाग द्वारा संबंधित न्यायालयों/लोक अदालत स्थलों पर अभिलेखों की उपलब्धता तथा आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का प्रभावी एवं सुगम निस्तारण किया जा सके। अतः समस्त वाहन स्वामियों / चालकों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने लंबित चालानों का निस्तारण कराएं एवं विधिक दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

